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छात्रा के साथ दुष्कर्म में संलिप्तता प्रदर्शित होने पर सहायक शिक्षक को शासकीय सेवा से पदच्युत किया गया

 

छात्रा के साथ दुष्कर्म में संलिप्तता प्रदर्शित होने पर सहायक शिक्षक को शासकीय सेवा से पदच्युत किया गया

गौरेला पेंड्रा मरवाही, पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मरवाही में पदस्थ संविदा सहायक शिक्षक (विज्ञान) युगल किशोर दिनकर को छात्रा के साथ दुष्कर्म में संलिप्तता प्रदर्शित होने पर शासकीय सेवा से तत्काल पदच्युत/पृथक कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन से जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक शिक्षक द्वारा संस्था में अध्ययनरत छात्रा के साथ दुष्कर्म किए जाने से संबंधित समाचार 19 अप्रैल 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित किया गया था। तत्पश्चात् कार्यालय पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचना दी गई कि सहायक शिक्षक युगल किशोर दिनकर के विरूद्ध थाना मरवाही में विभिन्न धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं विवेचना के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सहायक शिक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होना स्पष्ट रूप से पाया गया है। फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 में निहित प्रावधान के अनुसार शासकीय सेवा से तत्काल पदच्युत/पृथक किया गया है।

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